ठगी मामले में न्यूज 11 के मालिक अरुप चटर्जी की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की और उधर इसके सहयोगियों को भी अदालत से राहत नहीं
न्यूज 11 के मालिक अरुप चटर्जी की बेल पिटीशन को कल बुधवार यानी 24 अगस्त को रिजेक्ट कर दिया गया। एडीजे-दो संजीव भाटिया की अदालत ने अरुप चटर्जी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि अरुप चटर्जी की ओर से दायर जमानत के लिए अभियोजन एवं बचाव पक्ष की कल बहस हुई थी। अरुप चटर्जी के उपर 29.95 लाख रुपये के गबन का आरोप है।
जिसको लेकर देवघर के नगर थाने में बाबा वैद्यनाथधाम कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड कं के निदेशक व न्यू इंदिरा नगर के रहनेवाले मनोज कुमार सिंह ने केस दर्ज कराया था। बताया जाता है कि मनोज कुमार सिंह का कहना है कि अरुप चटर्जी ने फर्जी कागजात बनाकर उन्हें दे दिया था, बाद में तगादा करने पर उनके पैसे नहीं दिये।
इसी बीच पुलिस ने इस पूरे प्रकरण पर गत् 21 जुलाई को प्रोडक्शन वारंट लेकर, 27 जुलाई को अरुप चटर्जी को इस मामले में विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अदालत में पेशी कराया था। इसके बाद कल यानी 24 अगस्त को एक डेट दी गई थी, जिस पर कल बहस हुई, बहस के उपरांत जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
इधर कोयला व्यापारी राकेश ओझा वाले मामले में अरुप चटर्जी की पत्नी बेबी चटर्जी, अरुप की सहयोगी आर. रचना, राकेश कुमार सिन्हा व न्यूज 11 का संवाददाता अरुण बर्णवाल समेत पांच लोगों को लेकर कल यानी 24 अगस्त को ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज कुमार मिश्रा की अदालत ने कोई राहत नहीं दी। अदालत ने निचली अदालत से केस अभिलेख मंगवाने का आर्डर जारी किया।
अब इस पूरे प्रकरण पर आगामी 27 अगस्त को सुनवाई होगी। सूत्र बता रहे हैं कि इन सबको थाने से 41 ए के तहत अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था, पर पूरे माजरे को देखते हुए व गिरफ्तारी से बचने के लिए सभी ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा दी। अब सभी की नजर आगामी 27 अगस्त को है, कि अदालत क्या निर्णय देती है।