राजनीति

यूट्यूब चैनल मीडियावाला एक्सप्रेस को सरयू राय का 15 दिन का अल्टीमेटम, मनोज के साक्षात्कार की मूल रिकार्डिंग उपलब्ध करायें, आरोपों को कोर्ट में करें साबित या सजा भुगतने को रहे तैयार

जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि वे यू-ट्युब चैनल मीडियावाला एक्सप्रेस में सा़क्षात्कार देकर उनके विरूद्ध अनर्गल एवं बेबुनियाद आरोप लगाने वाले मनोज सिंह पर मुक़दमा दायर करेंगे। यू-ट्युब चैनल मीडियावाला एक्सप्रेस ने तीन किश्तों में 10, 11 और 14 सितंबर 2024 को मनोज कुमार का साक्षात्कार प्रसारित किया है, जिसमें अभद्र भाषा का प्रयोग और बेबुनियाद एवं तथ्यहीन बातें अमर्यादित शब्दों में कही गई हैं।

सरयू राय ने इस मामले मे यू-ट्यूब चैनल मीडियावाला एक्सप्रेस को दो पत्र भेजकर उनसे साक्षात्कार की मूल रिकॉर्डिंग की मांग की है। पत्र में उन्होंने साक्षात्कार लेने वाले प्रियांशु झा से कहा है कि वे साक्षात्कार की बिना संपादित प्रति एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 का प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएं ताकि उसका उपयोग सा़क्षात्कार देने वाले मनोज सिंह के विरूद्ध क़ानूनी कार्रवाई में किया जा सके।

दिनांक 14.09.2024 एवं  17.09.2024 को भेजे गए दोनों पत्रों में श्री राय ने कहा है कि प्रश्नगत साक्षात्कार का एकमात्र उद्देश्य समाज में मेरे विरूद्ध मिथ्या भ्रम फैलाना और मेरी छवि धूमिल करना प्रतीत होता है। उन्होंने श्री झा से अनुरोध किया है कि वे प्रश्नपत्र साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग की मूल प्रति पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर मुझे उपलब्ध कराने की कृपा करें, अन्यथा इसमें आपकी भी भागीदारी समझी जाएगी और आप भी क़ानूनी कारवाई का भागी बनेंगे।

उल्लेखनीय है कि इसी तरह की मिथ्या खबर 1996 में पटना से प्राप्त होने वाले उस समय के बड़े प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों – आर्यावर्त और इंडियन नेशन ने सरयू राय के विरूद्ध प्रकाशित किया था। श्री राय ने दोनों समाचार पत्रों के संपादकों एवं संवाददाता के विरूद्ध पटना के न्यायालय में मुक़दमा किया। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें सजा सुनाया।

इसी प्रकार उन्होंने एक व्यक्ति के विरूद्ध उनके बारे में अनर्गल बयान देने के लिए 2003 में रांची के न्यायालय में मुक़दमा दायर किया जिसमें बयान देने वाले को सजा हुई। इस मामले में भी श्री राय न्यायालय का सहारा लेंगे। सरयू राय के कथनानुसार या तो साक्षात्कार देने और उसे यू-ट्यूब पर प्रसारित करने वाले आरोपों को न्यायालय में साबित करें या सजा भुगतने को तैयार रहे।