अपराध

प्रेमिका और प्रेमी समेत पांच के खिलाफ जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय ने लिया संज्ञान और 12 दिसम्बर को सशरीर उपस्थित होने का दिया आदेश

जमशेदपुर की व्यवहार न्यायालय ने पत्नी और उसके प्रेमी सहित पांच लोगों के खिलाफ मारपीट के मामले में संज्ञान लेते हुए 12 दिसंबर को हाजिर होने का आदेश जारी किया है। वादी करसन घावरी रजक के वकील सुधीर कुमार पप्पू ने बताया कि खुंटाडीह निवासी रेलकर्मी करसन का विवाह भालूबासा की निशा कुमारी के साथ नवंबर 2022 में हुआ। विवाह भोज के दिन ही निशा अपने प्रेमी तेजेंद्र सिंह उर्फ रॉकी सिंह के साथ बात करते हुए पकड़ी गई।

यह बात लड़की के परिवारवालों को बता देने पर लड़की ने माफी मांगी और कहा अब वह अपने प्रेमी से संबंध नहीं रखेगी। करसन इसके बाद अपनी पत्नी के साथ गुजरात वलसाड चला गया और उसे फिर जानकारी मिली कि उसकी अनुपस्थिति में प्रेमी रॉकी उसके घर आता है। उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने छापामारी की और दोनों आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। निशा और रॉकी ने गलती स्वीकार की और फिर जमशेदपुर आ गए।

यहां समाज में फैसला हुआ कि संबंध विच्छेद कर दिया जाए। इधर बहाना बनाकर निशा ने करसन से गहना ले लिया। कुटुंब न्यायालय में आवेदन देने से पहले ₹ दो लाख ले ली। निशा उसके प्रेमी रॉकी तथा पिता मनोज रजक, मां सीता देवी, भाई सौरभ रजक ने 10 लाख रुपए की मांग की और कहा कि पैसे मिलने पर ही तलाक पर सहमति देंगे।

इधर करसन को जानकारी मिली कि उसकी हत्या दवाई के माध्यम से करने के लिए पत्नी मोबाइल पर सर्च करती थी। करसन ने सोनारी थाना में दिनांक 6 सितंबर 2023 को इस मामले को दर्ज कराया था किंतु पुलिस ने इसे तथ्यहीन बताते हुए मामला खत्म कर दिया था और फिर करसन न्यायालय की शरण में आया और उसकी ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने प्रतिरोध शिकायत वाद दाखिल किया। गवाही एवं सुनवाई के पश्चात् बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी सुशीला सोरेन की अदालत ने संज्ञान लेते हुए इन सारे पांचों अभियुक्तों को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी कर दिया।

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