JMM ने की भारत निर्वाचन आयोग से रांची जिला प्रशासन की शिकायत, निर्वाची पदाधिकारी को हटाने की मांग
झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के केन्द्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर इस बात की शिकायत की है कि राजनैतिक विद्वेष के तहत रांची जिला प्रशासन ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमन्त सोरेन पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तहत प्राथमिकी दर्ज करवा दी है।
सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपने पत्र में लिखा है कि 17 वें लोकसभा के गठन के लिए साधारण निर्वाचन 2019 के पांचवे चरण दिनांक छः मई 2019 को रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्पन्न निर्वाचन के दिन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमन्त सोरेन सपत्नीक मतदान केन्द्र संख्या 288 संत फ्रांसिस स्कूल में अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे थे। श्री सोरेन पार्टी के स्टार प्रचारक है एवं मतदान के उपरान्त उन्हें छठे चरण के प्रचार अभियान में जाना था।
अतः उनके गले में पार्टी के चुनाव चिह्नयुक्त पट्टिका लगी हुई थी। पांचवे चरण के निर्वाचन में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा का कोई भी अधिकृत प्रत्याशी नहीं था और न ही रांची लोकसभा में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी थे। विपक्षी राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन यह आरोप लगाया था कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसके संबंध में मुख्य निर्वाची पदाधिकारी झारखण्ड एल. ख्यांगते ने स्पष्ट कहा था कि यह कृत्य किसी भी प्रकार से निर्वाचन आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है और न ही इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के बैलेट यूनिट में तीर कमान का कोई चिह्न है।
सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्र में यह भी लिखा है कि विदित हो कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विगत 23 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद में जब अपने मताधिकार का प्रयोग किये थे, तब उनके वक्ष में कमल फूल निशान लगा हुआ था एवं अहमदाबाद के दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे एवं बैलेट यूनिट पर कमल फूल का निशान भी था, जिसे आपके द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना गया था।
उन्होंने यह भी लिखा है कि छः मई 2019 की घटना के पश्चात् 12 मई 2019 को सम्पन्न छठे चरण के निर्वाचन में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशियों के संभावित विजय से घबराकर राज्य सरकार एवं रांची जिला प्रशासन द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एवं विद्वेष तथा प्रतिशोध के तहत घटना के आठवें दिन कल दिनांक 13 मई 2019 को अरगोड़ा थाना जिला रांची में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई।
सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से आग्रह किया है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सम्पूर्ण घटनाक्रम का गंभीरता से विवेचना कर रांची जिला प्रशासन के द्वारा सरकार के दबाव में निर्वाची पदाधिकारी रांची के द्वारा दर्ज किये गये प्राथमिकी थाना कांड संख्या 149/19 को अविलम्ब वापस लेने का आदेश दिया जाय, साथ ही साथ निर्वाची पदाधिकारी रांची द्वारा सरकार के दबाव में कार्य करने से पार्टी को संदेह है कि वे निर्वाचन के आगे का कार्य निष्पक्षता पूर्वक कर पायेंगे, इसलिए इन्हें आगे के निर्वाचन प्रक्रिया से अलग करने की भी मांग रखी। इस पत्र की प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखण्ड को भी प्रेषित की गई है।