देवघर टाउन थाने कांड में फंसे न्यूज 11 के मालिक अरुप चटर्जी को झारखण्ड उच्च न्यायालय से नहीं मिली राहत, अगली सुनवाई 18 को
देवघर टाउन थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 11/2014 का अभियुक्त न्यूज 11 भारत का मालिक अरुप चटर्जी को आज भी झारखण्ड उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली। कोर्ट संख्या 15 स्थित जस्टिस सुभाष चंद की अदालत ने केस डायरी को लेकर अगली तारीख 18 नवम्बर तय कर दी है। ज्ञातव्य है कि मनोज कुमार सिंह ने अरुप चटर्जी के खिलाफ देवघर टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
अपने प्राथमिकी में मनोज कुमार सिंह, निदेशक बाबा वैद्यनाथधाम कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. ने न्यूज 11 भारत के मालिक अरुप चटर्जी और अन्य पर आरोप लगाया था कि उसने अमानत में ख्यानत कर जाली दस्तावेज बनाकर ठगी कर ली। जांचोपरांत मनोज कुमार सिंह द्वारा लगाये गये आरोप सत्य पाये गये। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण के क्रम में यह पाया गया कि वर्ष 2009 में दोनों प्राथमिकी अभियुक्त वादी के पास आकर न्यूज 11 चैनल चलाने में पार्टनर बनाने की बात किये, जिसके एवज में तीस लाख रुपये की मांग की गई थी।
इस पर वादी तैयार होकर, भारतीय स्टेट बैंक का चेक सं. 192052 एवं 192053 के द्वारा दस अक्टूबर 09 एवं 28 सितम्बर 09 को क्रमशः इक्कीस लाख एवं आठ लाख रुपये का चेक दिया था तथा शेष नकद राशि कुल 29,95,500 रुपये दिये गये। इसके बाद वादी बार-बार पार्टनर बनाने की प्रकिया पूरा करने को कहता रहा, लेकिन अरुप चटर्जी तैयार नहीं हुआ। जब पांच दिसम्बर 12 को अरुप चटर्जी देवघर आया, तब वादी से कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष अभियुक्त अरुप चटर्जी से एकरारनामा किया गया कि वादी का लिया हिस्सा वो वापस लौटा देगा। लेकिन उसने पैसे वापस नहीं लौटाया।