BPSC ने दैनिक भास्कर के संपादक और शिवम शांडिल्य के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की बात कही, जबकि तीन अभ्यर्थियों को पांच वर्षों तक सभी परीक्षाओं से किया वंचित
बिहार लोक सेवा आयोग के एक निर्णय ने मीडिया व सोशल साइट जगत में खलबली मचा दी है। बिहार लोक सेवा आयोग ने दैनिक भास्कर के संपादक और शिवम शांडिल्य के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की बात कही है, जबकि तीन अभ्यर्थियों को पांच वर्षों तक के लिये सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक द्वारा वि. सं. 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा (TRE-01) के माध्यम से यह सारी बातें प्रकाश में आई है।
बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित की जानेवाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अंततः प्रकाशित परीक्षाफल पर कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग के पक्ष जाने बिना सोसल मीडिया पर तथ्यविहीन, आधारहीन आरोप लगाते हुए आयोग की छवि को धूमिल करने की कुचेष्टा की गयी है। उनके इस कृत्य के लिये आयोग अपने अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस निर्गत किया।
परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि लीगल नोटिस का जवाब देते हुए निम्नांकित अभ्यर्थियों/मीडिया/यूट्यूब के द्वारा अपने कृत्यों का माफीनामा समर्पित किया गया है। जिनमें दैनिक भास्कर पटना के संपादक, शिवम शांडिल्य@Priest of Education, पिंकी कुमारी, सियाराम शर्मा और राहुल कुमार गुप्ता@Mission Competition के नाम शामिल है।
परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि इनलोगों के ऐसे कृत्यों से आयोग की छवि जो धूमिल हुई है। उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इसलिए राहुल कुमार गुप्ता, सियाराम शर्मा और पिंकी कुमारी अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग पटना से आयोजित होनेवाली सभी परीक्षाओं के लिए अगले पांच वर्षों तक प्रतिबंधित/डेबार किया जाता है। जबकि शिवम शांडिल्य और दैनिक भास्कर पटना के संपादक को इंडियन पेनल कोड एक्ट 1860, इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 तथा वायलेशन ऑफ कॉपी राइट एक्ट 1957 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।