इधर झारखण्ड हाई कोर्ट में रुपा तिर्की हत्याकांड मामले में सुनवाई पूरी, उधर लोअर कोर्ट में सुनील तिवारी की जमानत याचिका खारिज
याद करिये, आज 31 अगस्त, यानी रांची के अदालतीय समाचारों के लिए खास दिन। पहला खास समाचार यह है कि लोअर कोर्ट ने सुनील तिवारी मामले पर अपना फैसला सुना दिया। लोअर कोर्ट ने सुनील तिवारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, मतलब अब सुनील तिवारी हाई कोर्ट की शरण में जायेंगे, वहां देखना है क्या फैसला आता है?
सुनील तिवारी की जमानत को लेकर बहस विशाल श्रीवास्तव की अदालत में हुई, सुनील तिवारी के अधिवक्ता का कहना था कि सुनील तिवारी पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद और निराधार है। जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि सुनील तिवारी पर जो आरोप लगे हैं, वे सारे आरोप गंभीर है, अग्रिम जमानत देना ठीक नहीं रहेगा।
सुनील तिवारी पर यौन शोषण के आरोप है। सुनील तिवारी वरिष्ठ पत्रकार है। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबू लाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार है, जब सुनील तिवारी पर यौन शोषण का आरोप लगा था, तब भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया था, आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशस्तरीय बड़े नेता ये कहने से नहीं चूकते कि सुनील तिवारी को एक सोची समझी रणनीति की तरह फंसाया गया है।
सुनील तिवारी पर उनके घर में काम करनेवाली युवती ने ही यौन शोषण का आरोप लगाया है, जो रांची के अरगोड़ा थाना में 229/2021 कांड संख्या के रुप में दर्ज है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पीड़िता का 164 में बयान भी दर्ज कराया जा चुका हैं, चूंकि ये मामला हाई-फाई है, इसलिए सभी की इस पर नजर है। राजनीतिक पंडितों की मानें तो ये सत्ता-विपक्ष के बीच चल रही आक्रामक युद्ध है, जिसके शिकार सुनील तिवारी बने हैं। अब इसमें आगे क्या होता है? लोगों की नजर उसी पर बनी हुई है।
दूसरी ओर झारखण्ड हाई कोर्ट में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता पर अदालत की अवमानना को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर सभी का ध्यान इस ओर था कि आज अदालत क्या फैसला लेती है, हालांकि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता की ओर से अपना पक्ष रखा।
कपिल सिब्बल का कहना था कि इस मामले में अवमानना चलने की कोई बात ही नहीं दिखाई पड़ती, उनका कहना था कि महाधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी थी, न कि अदालत पर दोषारोपण किया था। उधर रुपा तिर्की की मौत को लेकर सीबीआई से यह मामला जांच कराई जाय या नहीं, इसको लेकर भी सुनवाई पूरी कर ली गई है, अब देखना है कि बुधवार को इस पर क्या फैसला आता है।