BJP MLA ढुलू के खिलाफ हाई कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश, DGP-SSP को कारण बताओ नोटिस
झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के अतिप्रिय बाघमारा भाजपा विधायक ढुलू महतो के खिलाफ झारखण्ड हाई कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आखिरकार आदेश दे दिया। इस बात की जानकारी विद्रोही24.कॉम को वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार ने दिया। राजीव कुमार ने विद्रोही24.कॉम को बताया कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक व धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक से 22 सितम्बर 2019 तक इस सवाल का जवाब भी मांगा है कि जब कमला कुमारी ने 28 नवम्बर 2018 को ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करवाया था, तब आज तक उसकी प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई?
झारखण्ड के पुलिस महानिदेशक व वरीय पुलिस अधीक्षक को इस प्रश्न का जवाब 22 सितम्बर तक झारखण्ड उच्च न्यायालय को दे देना है। राजीव कुमार ने न्यायालय को बताया कि ढुलू महतो चूंकि सत्तारुढ़ दल का विधायक है और उसके इशारे पर पूरा पुलिस प्रशासन चलता है, जिसके कारण आज तक कमला कुमारी की प्राथमिकी दर्ज ही नहीं की गई और न ही पूरे मामले की तहकीकात कर आगे की कार्रवाई की गई।
राजीव कुमार का कहना था कि कई अपराधिक मामले उक्त भाजपा विधायक ढुलू महतो पर दर्ज है, जैसे ही कमला कुमारी ने उसके खिलाफ ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करवाई, कमला कुमारी के तीन गवाहों के खिलाफ भाजपा विधायक ढुलू महतो ने झूठी प्राथमिकी दर्ज करवा दी, और इन सभी का जीना हराम कर दिया।
अधिवक्ता राजीव कुमार ने विद्रोही24.कॉम को बताया कि आश्चर्य है कि इसी प्रकार के मामले में झाविमो विधायक प्रदीप यादव के खिलाफ आनन-फानन में प्राथमिकी दर्ज करवा कर उन्हें जेल भिजवा दिया जाता है, और इसी प्रकार के अपराधिक मामले में सत्तारुढ़ दल का भाजपा विधायक ढुलू के खिलाफ झारखण्ड पुलिस कुछ भी नहीं करती, और न ही प्राथमिकी दर्ज करती है, ये अंधेर नहीं तो और क्या है?
अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि वे इन सारे मामलों को झारखण्ड उच्च न्यायालय में रखेंगे ताकि कमला कुमारी को न्याय मिल सके। ज्ञातव्य है कि कमला कुमारी भाजपा धनबाद की जिला मंत्री है, जिसे भाजपा की जिला इकाई हटाने का षडयंत्र भी रच रही हैं, कमला कुमारी का भी कहना है कि ऐसे पार्टी में रहकर भी क्या करना, जहां महिलाओं की इज्जत नहीं।