अपराध

मांडू एस एस+ विद्यालय में भीषण चोरी, प्राचार्य ने थाने में की शिकायत, चार दिन बीत जाने के बाद भी थाना प्रभारी ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की और न ही अपराधियों को पकड़ने में रुचि ली

मांडू एस एस+2 विद्यालय में गत शनिवार रविवार की रात्रि चोरों ने विद्यालय के प्राचार्य कक्ष सहित, कंप्यूटर लैब, और अन्य सभी कक्ष का ताला और आलमारी तोड़ कर भीषण चोरी की, सभी आलमारियों को क्षतिग्रस्त कर दिया, होम थिएटर सहित, कंप्यूटर, UPS लेकर चलते बने जिसकी सूचना प्रभारी प्रधानाचार्य द्वारा रविवार को स्थानीय थाने में दी गईं।

अपराध भारतीय दंड विधान की धारा 452/380/34 के तहत संज्ञेय और गैर जमानती अपराध के दायरे में आती है। किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज करना अवश्यंभावी है। परंतु आज चार दिन बीत जाने के बाद भी मांडू थाना प्रभारी रंजित कुमार यादव ने प्राथमिकी दर्ज नहीं किये हैं।

बताया जा रहा है कि चोरी गए समान का रसीद, कागज़, गवाही, सबूत और अन्य कई तरह की कानूनी पेचीदगियां बता कर विद्यालय के शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। विदित हो कि थाना प्रभारी रंजित कुमार यादव विगत शनिवार को स्थानांतरण के उपरांत मांडू थाना में बतौर प्रभारी योगदान दिए थे। उसी रात संगठित चोरों ने इलाके में एक साथ कई चोरियों को अंजाम देकर इलाके में विधि-व्यवस्था को चुनौती दी थी। लेकिन चोरों को पकड़ना तो दूर, व्यवस्था प्राथमिकी की खानापूर्ति भी घटना के चार दिनों पश्चात पूरी नहीं कर सका है।