अपराध

पत्थर लीज मामले में CM हेमन्त सोरेन के खिलाफ झारखण्ड हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रहे पत्थर लीज मामले में आज झारखण्ड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के उपरांत मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस निर्गत किया है। झारखण्ड उच्च न्यायालय ने वादी को कहा कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निबंधित  व सामान्य डाक के द्वारा इस संबंध में सूचना उपलब्ध कराये।

खनन पट्टा मामले में सुनवाई के उपरांत महाधिवक्ता को पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया।याचिका में यह कहा गया है कि यह कृत्य जनप्रतिनिधि अधिनियम का खुला उल्लंघन है। मुख्यमंत्री के नाम पत्थर खदान का पट्टा आवंटित होना अपने आप में पद का दुरुपयोग है। याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने यह जनहित याचिका दायर की थी।

जनप्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए याचिका में मुख्यमंत्री की सदस्यता भी रद्द करने की मांग याचिका में की गई है तथा याचिका में राज्यपाल से यह भी मांग की गई है कि मुख्यमंत्री के ऊपर अपराधिक मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी जाए। जनप्रतिनिधि कानून व संविधान के अनुरूप कोई भी सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री लाभ के पद पर रह कर व्यापार नहीं कर सकता। वो भी अपने नाम पर।

झारखण्ड उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि खनन पट्टा मुख्यमंत्री के नाम पर निर्गत किया जाना, यह स्पष्ट करता है की यह पूर्ण रूप से जनप्रतिनिधि अधिनियम एवं संविधान के प्रतिकूल है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यह घटना यह बताने के लिए काफी है कि राज्य सरकार यहां कानून को ताक पर रखकर यह सब कार्य कर रही है।