राजनीति

हेमन्त राज में शराब घोटाला, पूरे मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग भाजपा प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने की

उत्पाद विभाग उर्फ़ सिंडिकेट उर्फ़ तिवारी बंधुओं के लबों पर अब एक ही गीत हैं, हुई महँगी बहुत ही शराब, थोड़ी-थोड़ी पिया करो। राज्य में लगभग दो हजार करोड़ के मदिरा का थोक व्यवसाय चुने हुए निजी व्यवसाय को सौंपने एवं पूरे मामले में हुए जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग की स्वतंत्र जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग भारतीय जनता पार्टी करती है। इसकी मांग आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने प्रेस कांफ्रेस के बीच कर दी।

उन्होंने कहा कि ओडिशा, बंगाल, राजस्थान समेत कई राज्यों ने स्टेट बेवेरेज कारपोरेशन बनाया है। उसी तर्ज पर बने झारखण्ड स्टेट बेवेरेज लिमिटेड को आज निरर्थक बनाकर यहाँ कार्टल, भ्रष्टाचार एवं सिंडिकेट को स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने झारखण्ड मदिरा के भण्डारण एवं थोक बिक्री नियमावली 2021 पेश किया है।

लाइसेंसों के निपटान हेतु 11 जून को निकाले विज्ञापन में प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग नामों के माध्यम से एक आवेदन किया गया। सिंडिकेट द्वारा दायर 24 आवेदनों के अलावा नौ अन्य आवेदन भी किये गये, जो 25 लाख रूपये की भारी आवेदन राशि के नुकसान  का जोखिम उठा सकते थे। विभाग द्वारा की गयी अंतिम प्रक्रिया यह साबित करती है कि सिंडीकेट के सदस्यों के लाइसेंस बेहद जल्दबाजी में जारी किये गए हैं एवं अन्य सभी आवेदनों को ख़ारिज कर दिया गया है।

शराब का थोक व्यापार मुट्ठी भर आदमी के कब्जे में

जिसके परिणामस्वरुप थोक व्यापार का पूरा कारोबार राज्य के नियंत्रण से गंभीर राजस्व नुकसान की कीमत पर मुठ्ठी भर व्यक्तियों को सौंप दिया गया है। लाइसेंस प्राप्त सभी सफल आवेदक द्वारा दिए गये बैंक के ज्यादातर विवरण पंजाब नेशनल बैंक जामताड़ा, भारतीय स्टेट बैंक मिहिजाम, या पंजाब नेशनल बैंक दुमका के हैं। ज्यादातर सफल आवेदक गोड्डा, जामताड़ा या दुमका जिलों से हैं और उनमें से कुछ रांची और धनबाद के होने के बावजूद उनके बैंक अकाउंट जामताड़ा या दुमका के हैं। 

कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि अब यह स्पष्ट है कि आवेदक सिर्फ नाम के लिए अलग हैं लेकिन पूरा पैसा एक स्रोत के माध्यम से निवेश किया गया है। आवेदकों से सम्बंधित बैंकखातों के लेन-देन यह इंगित करते हैं कि एक आवेदक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह जानना मुश्किल है कैसे और किस स्रोत से वैध और प्रमाणिक या अवैध तरीके से राशियाँ जमा की गयी और त्वरित परिणाम में वापस भी ले ली गई।

ज्यादातर सफल लाइसेंसधारी जामताड़ा और दुमका से हैं, भले ही उनका पता किसी अन्य जिले का हो। अगर इस मामले की जाँच की जाए तो पूरी प्रक्रिया सुनियोजित मनी लॉन्ड्रिंग का बेहतरीन उदाहरण है। एक्साइज एक्ट 2015 के अनुसार फी निर्धारण में किसी भी बदलाव को बिना रेवेन्यू  बोर्ड के सहमति के कैबिनेट में जाने की अनुमति नहीं देता है लेकिन संथाल परगना सिंडिकेट के द्वारा इन सारे नियमों को ताक में रखकर एक ऐसा नियम बनवाया गया है जिससे राज्य में कुछ चहेतों की हाथों में ही शराब का थोक व्यापार का एकाधिकार बन सके.

राज्य में हर शराब के बोतल पर 10-50 रुपये की वसूली कर रहा सिंडिकेट, मतलब रोजाना 75 लाख की अवैध कमाई

राज्य में बिकने वाले हर शराब के बोतल पर 10-50 रूपये की  वसूली सिंडिकेट कर रहा है जो रोजाना लगभग 75 लाख रुपये की है, जिसपर विभाग चुप है। विभागीय वेबसाइट पर अब भी 2018-19 का ही रेट कार्ड है और किसी भी दुकान में रेट लिस्ट नहीं लगी है। इससे स्पष्ट है कि इसे विभागीय मौन सहमति है। 

एक्साइज पॉलिसी किसी भी तरह के एकाधिकार की अनुमति नहीं देती क्योंकि राजस्व हानि के साथ-साथ व्यापारी कम गुणवत्ता वाले शराब की बिक्री के लिए भी कर सकते हैं, जिससे राज्य की जनता के स्वास्थ्य के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इन तथ्यों के आलोक में यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की संलिप्तता के बिना मनी लॉन्ड्रिंग, राज्य कर की चोरी और हवाला के जरिए पैसों के लेन-देन के माध्यम से किए गये इतने बड़े घोटाले को अंजाम नहीं दिया जा सकता। अतः पार्टी इस पूरे विषय की जाँच स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग करती है।