मधु कोड़ा का न्यायालय पर भरोसा बढ़ा, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत
दिल्ली हाई कोर्ट ने झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को बड़ी राहत दी है। रांची की निचली अदालत ने कोयला घोटाले को लेकर मधु कोड़ा को जो सजा सुनाई थी, उस सजा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हम आपको बता दें कि कोयला घोटाले में झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत 4 दोषियों को सीबीआई कोर्ट ने तीन-तीन साल की सजा सुना दी थी और जब सजा सुनाई गई थी, तब जैसा की हर नेता बोलता है, कि उसे न्यायालय पर पूरा विश्वास है, इसलिए इनको भी न्यायालय पर पूरा भरोसा था और देखिये भरोसा का नतीजा सामने हैं, आज उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दे दी।
ज्ञातव्य हैं कि मधु कोड़ा को 16 दिसम्बर को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई थी। उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। सजा सुनाये जाने के बाद सभी को दो महीने की अंतरिम जमानत भी दे दी गई थी और आज दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दस साल पुराने कोयला घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले पर रोक लगा दी।
कोयला घोटाले में जो दोषी पाये गये थे, उनके नाम है – मधु कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री, झारखण्ड, एस सी गुप्ता, पूर्व कोयला सचिव, अशोक कुमार बसु, पूर्व मुख्य सचिव, एवं विजय जोशी। अदालत ने विनी आयरन एंड स्टील उद्योग को भी दोषी मानते हुए उस पर 50 लाख का जुर्माना ठोका था।
ज्ञातव्य है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सभी पर आइपीसी की धारा 120 बी, 420, 409 और भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत इन पर आरोप लगाये थे। मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर चार हजार करोड़ के घोटाले का मामला दर्ज है, आयकर विभाग ने इस मामले में मधु कोड़ा और उनसे जुड़े लोगों के 79 ठिकानों पर छापेमारी की थी। दिल्ली हाई कोर्ट से सजा पर रोक का समाचार सुनते ही मधु कोड़ा और उनके समर्थक प्रसन्न है, न्यायालय पर जो उनका भरोसा था, इससे और पक्का हुआ है।
मधु कोड़ा और उनके समर्थक साफ कहते है कि देखियेगा मधु कोड़ा दोष मुक्त होंगे, क्योंकि आजादी के बाद किसी नेता को यहां की अदालत ने सजा दी ही नही हैं, ऐसे में भला मधु कोड़ा को कैसे सजा मिलेगी? और ठीक यहीं हालात रांची के होटवार जेल में बंद लालू प्रसाद यादव के समर्थकों का है, वे भी साफ कहते हैं कि उनके नेता सामाजिक न्याय और गरीब-गुरबों के मसीहा एक न एक दिन जरुर जेल से छुटेंगे, क्योंकि ये भी नेता हैं, और बहुत बड़े नेता है।