अपराध

मंत्री मिथिलेश ठाकुर और उनके संबंधियों पर अवैध खनन कृत्य में शामिल होने का आरोप, झारखण्ड हाई कोर्ट में PIL दायर

झारखण्ड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री के भाई विनय ठाकुर उर्फ वीनू ठाकुर, नीतेश सिंह, बी डी प्रसाद तथा अन्य के खिलाफ झारखण्ड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर दी गई। यह जनहित याचिका अनुरंजन अशोक ने दायर की है। अनुरंजन अशोक ने मिथिलेश कुमार ठाकुर और उनके लोगों पर आरोप लगाया है कि ये सभी पलामू-गढ़वा आदि इलाकों में चल रहे अवैध उत्खनन के धंधे में शामिल हैं, जिसका किंगपिन मंत्री मिथिलेश ठाकुर को बताया गया है।

अनुरंजन अशोक ने जनहित याचिका में इस बात का जिक्र किया है कि पलामू-गढ़वा में जो अवैध क्रशर, उत्खनन का काम चल रहा हैं, उसमें मुख्य भूमिका मंत्री मिथिलेश ठाकुर की हैं, प्रतिदिन सैकड़ों ट्रकें इनके संरक्षण में पलामू-गढ़वा से बिहार जाती है। याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक का कहना है कि हाल ही में उस क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी लालजी यादव द्वारा की गई आत्महत्या, दरअसल अवैध उत्खनन की ओर ही रेखांकित करता हैं।

इस जनहित याचिका को हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार द्वारा दायर कराया गया है। राजीव कुमार ने विद्रोही24 को बताया कि मामला संगीन है, जनहित याचिका अब दायर हो चुकी है। मामला कोर्ट के अधीन है। इस मामले में कई फंसेंगे, क्योंकि यह कोई साधारण मामला नहीं है।