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झारखण्ड में शराब की होम डिलीवरी नहीं, हिन्दुस्तान में प्रकाशित समाचार का विभाग ने किया खण्डन

झारखण्ड सरकार का उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 21 जनवरी 2022 को हिन्दुस्तान अखबार में प्रकाशित “शराब की होम डिलीवरी से राजस्व बढ़ाने की तैयारी” समाचार का खण्डन किया है तथा इस समाचार को भ्रामक एवं तथ्यहीन बताया है। उत्पाद एवं निषेध विभाग के आयुक्त ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि झारखण्ड सरकार की इस प्रकार की शराब की होम डिलीवरी प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं हैं।

विभाग का कहना है कि हिन्दुस्तान अखबार में छपा है कि झारखण्ड में शराब की होम डिलीवरी होगी, जबकि उत्पाद विभाग के आदेश ज्ञापांक 719 दिनांक 19 मई 2020 द्वारा कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न विषम परिस्थितियों के आलोक में झारखण्ड राज्य में मदिरा की होम डिलीवरी की अनुमति कतिपय एजेंसियों को दी गई थी। जिसे विभागीय समीक्षोपरान्त आदेश ज्ञापांक संख्या 2044 दिनांक 4 दिसम्बर 2020 द्वारा उक्त व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया।

इधर विद्रोही24 ने जब हिन्दुस्तान अखबार से संपर्क किया, तब हिन्दुस्तान के सहायक सम्पादक चंदन मिश्र ने कहा कि वे इस मामले में अपने संवाददाता से बात करेंगे कि आखिर उन्हें इस प्रकार की जानकारी कहां से मिली, ऐसे वर्तमान में जो सरकार का पक्ष है कि उनके पास कोई इस प्रकार का मामला विचाराधीन नहीं हैं, तो उसे अंततः मानना ही पड़ेगा।