राजनीति

मतदान के दिन किसी को नहीं होगी आवागमन की असुविधा, आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होते ही कड़ाई से होगा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखण्ड, के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदान के दिन आम लोगों को किसी भी प्रकार की आवागमन की असुविधा नहीं होनी चाहिए। विशेषतया जो भी प्रवासी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने घर या मतदान केंद्र तक जाएं तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नही होनी चहिए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि मतदान का प्रतिशत झारखण्ड राज्य में अधिकतम हो।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित किये गए व्हिकल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में संबंधित पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि इससे निर्वाचन हेतु वाहनों का प्रबंधन सुगम होगा एवं वाहनों के अधिग्रहण एवं उपयोग में पारदर्शिता के साथ-साथ वाहन मालिकों, पेट्रोल पम्प मालिकों एवं वाहनों के संचालन से संबंधित चालकों एवं क्लीनरों का भुगतान मतदान समाप्ति के दूसरे दिन संभव हो सकेगा। वे आज अपने कार्यालय के सभाकक्ष में सभी जिलों के निर्वाचन में वाहनों के प्रबंधन से संबंधित पदाधिकारियों के लिए आयोजित व्हिकल मैनेजमेंट सिस्टम के प्रशिक्षण सत्र को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि यातायात से संबंधित सभी प्रवर्तन पदाधिकारी एवं प्रशासनिक/पुलिस पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अनाधिकृत रूप से संचालित वाहनों, वाहनों पर लगाये गए नेमप्लेटों अथवा बगैर सक्षम प्राधिकार की अनुमति के लगाए गए झंडे-बैनर, प्रचार सामग्री, अनाधिकृत रंग-बिरंगे स्टिकर एवं कलर्ड विंडस्क्रीन पाए जाने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। जहां भी संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आये वहां किसी भी दोषी व्यक्ति को नहीं बख्शें। मोटर वाहनों के प्रवर्तन के मामले में जान-बूझकर शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि आगामी लोक सभा चुनाव को लोकतंत्र के महापर्व के रूप में मनाना है। स्वच्छ एवं निष्पक्ष एवं सुगम मतदान के लिए मतदाताओं की सुविधा के साथ-साथ निर्वाचन से जुड़े कर्मियों के हित हेतु भी हमें कार्य करना है। उन्होंने कहा कि VMS वेब पोर्टल पर सभी जिले के पदाधिकारियों के लिए लॉग इन पैनल बना दिया गया है, जिससे वे इस पोर्टल में निर्वाचन कार्य में उपयोग में आने वाले वाहनों का प्रबंधन एवं उनके वेंडरों को भुगतान कर सकेंगें।

उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया कि जो भी बैकलॉक डेटा हैं उनका यथाशीघ्र पोर्टल में संधारण कर लें, ताकि लोक सभा चुनाव में भुगतान से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आने पाए। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल में वेंडरों को अग्रिम राशि उपलब्ध कराने, पेट्रोल/ डीजल हेतु कूपन एवं पोस्ट पेमेंट की भी व्यवस्था की गई है। जिससे वाहन एवं उनके ईंधन पर हुए खर्च का आकलन और भुगतान मतदान समाप्ति के पहले या दूसरे दिन ही किया जा सके।

उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय  के स्तर से सभी जिलों में चुनाव से संबंधित यातायात प्रबंधन हेतु व्हिक्ल मैनेजमेंट सिस्टम पर सतत निगरानी रखी जायेगी। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि यातायात प्रबंधन में आज के प्रशिक्षण में दिए गए दिशानिर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एनआईसी के पदाधिकारियों एवं सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से VMS वेबपोर्टल के बारे में लाईव डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला को सचिव परिवहन विभाग कृपानन्द झा, पुलिस महानिरीक्षक इंद्रजीत महथा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक एवं जिलों के संबंधित पुलिस उपाधीक्षक उपस्थित रहे।