रांची के उप-महापौर संजीव विजयवर्गीय की मांग होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी को वापस लें हेमन्त सरकार
राँची नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आज दिनांक 12.05.2022 दिन गुरुवार से झारखण्ड सरकार की ओर से बढ़े हुए दर से सर्किल रेट के आधार पर होल्डिंग टैक्स की वसूली शुरू करने का तुगलकी फरमान जारी किया गया है। नये नियम लागू होने से राँची नगर निगम, क्षेत्र के अन्तर्गत आवासीय भवनों का टैक्स 15-25 प्रतिशत तक बढ़ जाने की संभावना है।
कोरोना काल के बाद से अभी भी राँची शहर की आम जनता अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जूझ रही है। सर्किल रेट के आधार पर होल्डिंग टैक्स लिए जाने से राँची शहर के लगभग 2 लाख लोग प्रभावित होंगे। झारखण्ड सरकार के द्वारा इस तुगलगी फरमान जारी करने की वजह से वैसे स्थानीय नागरिक जो कोरोना काल में हुए क्षति से आज भी उबरने के लिए जद्दोजहद कर रहें है।
इस अति विकट समय में झारखण्ड सरकार के द्वारा सर्किल रेट के आधार पर होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी किया गया है, जिससे राँची शहर के आम जनता को काफी परेशानी हो सकती है। वहीं व्यावसायिक भवनों का टैक्स डेढ़ से चार गुणा तक बढाने से लघु सुक्ष्म उद्योग से जुड़े सभी व्यावसायिक भाईयों पर टैक्स भार बढ़ जाने से इनकी आर्थिक स्थिति पर काफी असर पड़ेगा।
एक ओर जहाँ शहर के Infrastructure से राँची शहर के आम जनता परेशान है, वहीं दूसरी ओर साफ – सफाई की व्यवस्था पहले जैसी नहीं है, अगर ये स्थिति में जनता को हम बेहतर सेवा नहीं दे पा रहें है, वहाँ टैक्स की बढ़ोतरी करना कहीं न कही राँची शहर के आम जनता के लिए अव्यवहारिक है। झारखण्ड सरकार इस विषय पर पूर्णविचार कर इस तुगलगी फरमान पर रोक लगाए जिससे की कोरोना काल से उबर रहें राँचीवासियों को इस विषम परिस्थिति में आर्थिक बोझ का सामना करना ना पड़े ।