रिलायंस बीपी मोबिलिटी पर 31 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप, नवीन कुमार चौधरी ने कानूनी नोटिस जारी कियाः सुधीर कुमार पप्पू , अधिवक्ता
जमशेदपुर के व्यवसायी नवीन कुमार चौधरी ने रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड (पूर्व में रिलायंस पंप मार्केटिंग लिमिटेड) पर ₹31,10,615 की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कानूनी नोटिस जारी किया है। उनके अधिवक्ता, सुधीर कुमार पप्पू द्वारा भेजे गए इस नोटिस में कहा गया है कि कंपनी की अनुचित डीकेंटेशन प्रक्रिया और गलत कैलिब्रेशन चार्ट के कारण चौधरी को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है।
नोटिस में रिलायंस बीपी मोबिलिटी और इसके अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जिनमें शामिल हैं: मुकेश अंबानी, अडापा कृष्ण राव श्रीनिवासन, रोहन प्रदीप शाह, पी.एम.एस. प्रसाद, हरीश मेहता, ध्रुवा चंदने, नितिन गुप्ता और राजीव जोशी। नोटिस में यह आरोप लगाया गया है कि ओविक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड के साथ 01 जून 2020 को हुए एक अनुबंध के तहत चौधरी ने झारखंड के घाटशिला में रिलायंस बीपी के आउटलेट का संचालन किया।
कंपनी ने पुराने स्ट्रैपिंग चार्ट का उपयोग किया, जिसके कारण जून 2021 से मार्च 2022 के बीच ईंधन की डीकेंटेशन प्रक्रिया में ₹3,06,024 की हानि हुई। इसके अलावा, अप्रैल 2021 से सितंबर 2022 के बीच ₹7,28,632 की अतिरिक्त हानि हुई, और बार-बार शिकायतों के बावजूद, कंपनी ने सुधारात्मक कदम नहीं उठाए। आरोप यह भी लगाया गया कि कंपनी ने बिना किसी सबूत के चोरी के निराधार आरोप चौधरी और उनके कर्मचारियों पर लगाए।
अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू के माध्यम से दायर इस नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया कि अक्टूबर 2022 में कंपनी द्वारा भेजे गए प्रशिक्षकों द्वारा की गई डीकेंटेशन प्रक्रिया में भी ईंधन की हानि जारी रही। चौधरी ने बताया कि ईंधन टैंक के गलत कैलिब्रेशन चार्ट और मानक संचालन प्रक्रियाओं की कमी के कारण उन्हें कुल ₹31,10,615 का नुकसान हुआ है।
नोटिस में रिलायंस बीपी मोबिलिटी से एक सप्ताह के भीतर मुआवजे की मांग की गई है। यदि कंपनी इस राशि का भुगतान करने में विफल रहती है, तो श्री चौधरी सिविल और आपराधिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे, जिसमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी का मामला भी शामिल होगा।