अपराध

प्रतिबंधित तम्बाकू व पान मसाला के कारोबारियों पर कसेगा शिकंजा, प्रशिक्षणोपरांत त्रिस्तरीय छापामारी दस्ता गठित

रांची में प्रतिबंधित पान मसाला के बड़े व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। साथ ही जिला में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा-2003) के विभिन्न धाराओं का सख्ती से अनुपालन भी कराया जायेगा। उपायुक्त रांची छवि रंजन ने इस संबंध में तम्बाकू नियंत्रण हेतु गठित त्रिस्तरीय धावा दल/छापामार दस्ता के एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 

 प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान उपायुक्त रांची छवि रंजन ने सभी बीडीओ को अपने-अपने क्षेत्र में स्कूलों का सर्वे कराने का निदेश दिया। सौ गज के दायरे के अंदर प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर उपायुक्त ने कोटपा-2003 के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करने की बात कही। श्री छवि रंजन ने कहा कि किशोरावस्था में छात्र नशे की चपेट में न आयें इसके लिए स्कूलों पर विशेष फोकस करने की जरुरत है।

सभी स्कूलों के सर्वे के बाद उन्होंने तंबाकू मुक्त क्षेत्र का उल्लेख करते हुए बोर्ड लगाने का भी निदेश दिया गया। रांची जिला में प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई होगी। उपायुक्त छवि रंजन ने अपर जिला दंडाधिकारी सह विशेष नोडल पदाधिकारी, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम श्री उत्कर्ष गुप्ता को शहर को अलग-अलग जोन में बांटकर जांच अभियान चलाने का निदेश दिया।

उन्होंने कहा कि सप्ताह में कम से कम एक बार आवश्यक रुप से अभियान चलाये और कोटपा-2003 का उल्लंघन करनेवालों पर कार्रवाई करें। प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू पदार्थों के इनिशिएशन को रोकने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने कहा कि प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू पदार्थों के बड़े व्यापारियों पर कार्रवाई की जायेगी। उपायुक्त महोदय ने डिस्ट्रिक और इंटर स्टेट बार्डर पर कड़ी निगरानी रखते हुए प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू पदार्थों की तस्करी करनेवालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निदेश दिया।