राजनीति

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को करारा झटका, निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा खारिज

जमशेदपुर पूर्व के निर्दलीय विधायक एवं पूर्व मंत्री सरयू राय को आज बड़ी सफलता हाथ लगी, वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को करारा झटका भी लगा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा सरयू राय के खिलाफ दायर किये गये मानहानि के मुकदमे को अदालत ने आज खारिज कर दिया। ज्ञातव्य है कि 10 मई को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने चाईबासा के एमपी-एमएलए न्यायालय में अपने अधिवक्ता प्रकाश झा के द्वारा सरयू राय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया था कि पूर्व विधायक सरयू राय द्वारा मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ राजनीतिक षडयंत्र के तहत सोशल मीडिया टिव्टर व फेसबुक तथा विभिन्न अखबारों के जरिये उनके खिलाफ गलत जानकारी एवं झूठे तथ्य प्रसारित किये गये, जिसमें इस बात का उल्लेख था कि मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा प्रतिबंधित हथियार रखा गया व उसका उपयोग किया गया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सरयू राय को कानूनी नोटिस भी संप्रेषित किया था, जिसका सरयू राय ने कोई जवाब देना भी उचित नहीं समझा था, बल्कि लीगल नोटिस की जगह कूड़ेदान बता दिया था।

जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत के न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार की अदालत ने अपने आदेश में इस बात का जिक्र किया है कि बन्ना गुप्ता द्वारा जो आरोप सरयू राय पर लगाये गये हैं, उस आरोप के आधार पर आरोपी सरयू राय के खिलाफ रिकार्ड पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं हैं, अतः मानहानि का मुकदमा नहीं बनता। जिसके कारण अदालत ने विधायक सरयू राय के खिलाफ दायर शिकायतवाद संख्या 182/2023 को खारिज कर दिया।