न्यूज 11 के मालिक अरुप की पत्नी, उसकी सहयोगी आर रचना समेत कइयों की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने की खारिज
न्यूज 11 भारत के मालिक व कथित पत्रकार अरुप चटर्जी की पत्नी बेबी चटर्जी, अरुप की सहयोगी आर रचना, न्यूज 11 भारत में कार्यरत राकेश कुमार सिन्हा और उसके धनबाद रिपोर्टर अरुण बर्नवाल की अग्रिम जमानत याचिका को कल यानी नौ सितम्बर को धनबाद के जिला व सत्र न्यायाधीश राज कुमार मिश्रा की अदालत ने खारिज कर दिया।
ज्ञातव्य है कि दो दिन पूर्व ही यानी गुरुवार 8 सितम्बर को इन सबकी जमानत याचिका पर धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई पुरी हो गई थी, बाद में अदालत ने इस पर फैसला सुनाने की तारीख नौ सितम्बर को निर्धारित कर दी थी। इसी मामले में अदालत ने गत 25 अगस्त को केस अभिलेख की मांग की थी।
धनबाद पुलिस ने न्यूज 11 भारत के आर रचना, समेत पांच रिपोर्टरों को भी धारा 41 के तहत अपना पक्ष रखने के लिए थाना बुलाया था, पर नोटिस मिलने के बाद अरुप की पत्नी समेत कइयों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी निचली अदालत में दाखिल कर दी, अब अदालत द्वारा अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर देने से इन सभी की मुश्किलें बढ़ गई है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इनमें से कइयों के उपर गिरफ्तारी की तलवार अब लटकनी शुरु हो गई है।