अपराध

यौन शोषण की शिकार पीड़िता ने प्रोटेम स्पीकर से लगाई गुहार, बिना जमानत ढुलू को शपथ लेने न दें

बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो पर यौन शोषण का आरोप लगानेवाली पीड़िता ने आज रांची आकर प्रोटेम स्पीकर प्रो. स्टीफन मरांडी एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह मंत्री डा. रामेश्वर उरांव से मिलकर कतरास थाना कांड संख्या 178/2019 के आरोपी ढुलू महतो को बिना जमानत के विधायक का शपथ न ले पायें, इसे सुनिश्चित करने की अपील की है।

पीड़िता का कहना है कि बाघमारा विधानसभा से निर्वाचित भाजपा विधायक ढुलू महतो के विरुद्ध कतरास थाना कांड संख्या 178/2019  धारा 354, 376, 504, 511, 32 भादवि के अंतर्गत न्यायालय में लंबित है। उक्त मुकदमें में ढुलू महतो ने अभी तक जमानत नहीं ली है, जबकि निर्भया कांड के बाद ऐसी घटनाओं से संबंधित सभी मामलों को गैर जमानतीय और गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

उच्च न्यायालय रांची के हस्तक्षेप के बाद उक्त मुकदमा दर्ज किया गया था, किन्तु आरोपी द्वारा अभी तक जमानत नहीं लिया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि उनके मन में कानून के प्रति सम्मान नहीं है। पीड़िता का कहना है कि ऐसे गंभीर अपराध में बिना जमानत कराए शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होना सदन की पवित्रता पर एक गंभीर आघात होगा।

पीड़िता का कहना है कि सदन में बैठनेवाले लोग कानून निर्माता होते है। बिना जमानत कराये शपथ लेने से समाज में गलत संदेश जायेगा और कानून को तोड़ने या कानून को नहीं मानने वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा, जिससे अपराध की प्रवृत्ति को बल मिलेगा। पीड़िता ने गुहार लगाई है कि कतरास थाना कांड संख्या 178/2019 का आरोपी जमानत कराए बिना  भाजपा विधायक ढुलू महतो शपथ न लें पाये, इसका ध्यान रखा जाये।

साथ ही एक आदेश निर्गत किया जाये कि वे पहले न्यायालय से जमानत लें, उसके बाद विधायक होने का शपथ सदन में आकर लें, ऐसा करने से सदन की गरिमा अक्षुण्ण रहेगी तथा आम लोगों का सदन के प्रति श्रद्धा भी बढ़ेगी। यौन शोषण की शिकार पीड़िता के इस अनुरोध पर रांची में आज चर्चा का बाजार गर्म रहा।